दिल्ली देश की राजधानी है, यहां हर रोज हजारों वाहन दूसरे राज्यों से आते हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं. ऐसे में अगर आप दूसरे राज्यों से दिल्ली आ रहे हैं, वो भी डीजल वाहन से तो क्या एंट्री मिलेगी? या फिर आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, लेकिन आपके पास डीजल कार है, तो क्या उसे चलाने का आदेश मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस खबर के माध्यम से मिले जाएंगे. दरअसल, दिल्ली-NCR की हवा सांस लेने लायक नहीं है, बिना मास्क के घूमने पर आप बीमार हो सकते हैं. दिल्ली की जिन 50 जगहों पर AQI का डेटा रिकॉर्ड करने की मशीन लगी है, उनमें से 84 फीसदी यानी 42 जगहों पर हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है, यानी गंभीर श्रेणी में है. जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब आपमें से ज्यादातर लोगों को अपने घरों के भीतर बंद रहना होगा. दिल्ली सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. दिल्ली सरकार ने फटाफट लिए ये 5 फैसले- 1. सभी तरह के ट्रकों पर बैन 2. डीजल कारों को लेकर क्या है नियम? इसलिए अगर आप डीजल कार से दिल्ली आने की सोच रहे हैं तो समस्या हो सकती है हो सकता है कि आपको दिल्ली की सीमा पर रोक दिया जाए. बीएस4 डीजल वाहनों को अगली सूचना तक केवल दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर प्रतिबंधित किया गया है. किन वाहनों को है अनुमति हाईवे, सड़क और फ्लाईओवर निर्माण पर रोक वायु प्रदूषण की वजह से नियम में बदलाव नोएडा में भी सख्त प्रतिबंध दिल्ली से सटे नोएडा में भी 10 तरह की पाबंदियां लगाई गई है. जिले के सभी हॉट मिक्स प्लांट और आरएसी बंद कर दिए जाएंगे. आदेश दिया गया है कि मैकेनिकल स्विमिंग में धूल नहीं होनी चाहिए और यह भी तय किया गया है कि बिल्डर साइटों पर एंटी स्मॉग गन लगाई जाए. 5000 वर्गमीटर वाली साइट पर स्मॉग गन लगाना होगा. निर्माण कार्य को डस्ट ऐप पर रजिस्टर करवाना जरूरी होगा. निर्माण सामग्री ढक कर रखनी होगी. इसके अलावा खुले में आग लगाने पर भी पाबंदी लगा दी गई, होटलों में बड़े तंदूर बंद रहेंगे पूरे जिले में किसी भी तरह की खनन की कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी. खनन करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कूड़ा गत्ता और घांस पत्तों को जलाने पर पाबंदी है, डीजल इंजन और जनरेटर प्रतिबंधित है. इसी कड़ी के मे नोएडा में 90 स्प्रिंकल टैंकर और 40 एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं. दिल्ली में वायु प्रदूषण में थोड़ी राहत के बीच आज सरकार कई बड़े फैसले लिए. 9 नवंबर से स्कूल खोलने और दफ्तरों में पूरी क्षमता के साथ काम करने के आदेश दे दिए गए हैं. लेकिन अब भी दिल्ली में वाहनों पर लगे बैन को जारी रखने का आदेश है. ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली में चार पहिया वाहनों में बीएस III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. 9 नवंबर से दिल्ली में फिर खुलेंगे स्कूल दरअसल, सरकार ने ये कहते हुए प्रतिबंध लागू किए थे कि दिल्ली-NCR की हवा सांस लेने लायक नहीं है, बिना मास्क के घूमने पर आप बीमार हो सकते हैं. दिल्ली की जिन 50 जगहों पर AQI का डेटा रिकॉर्ड करने की मशीन लगी है, उनमें से 84 फीसदी यानी 42 जगहों पर हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी, इस वजह से तत्काल प्रभाव से इस तरह के बैन लगाए गए थे. दिल्ली सरकार ने लिए थे ये बड़े फैसले
बैन के दौरान इन वाहनों को अनुमति पर्यावरण मंत्री ने दी जानकारी निर्माण कार्य पर भी नहीं हटा प्रतिबंध AQI में दर्ज किया गया मामूली सुधार |