दाखिल खारिज कैसे देखा जाता है - daakhil khaarij kaise dekha jaata hai

जमीनरजिस्ट्री के कितने दिन बाद दाखिल खारिज होता है – सम्पूर्ण जानकरी – आज के वर्तमान समय में संपति अर्थात प्रोपर्टी का बिजनेस काफी तेजी से आगे बढ़ रहा हैं. जिसे हम रियल एस्टेट के नाम से भी जानते हैं. जब जमीन बेचने और खरीदने के दौरान एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति के नाम जमीन करते हैं.

दाखिल खारिज कैसे देखा जाता है - daakhil khaarij kaise dekha jaata hai
दाखिल खारिज कैसे देखा जाता है - daakhil khaarij kaise dekha jaata hai

उस बीच आपने कई बार दाखिल ख़ारिज का नाम सुना होगा. जब दो व्यक्ति के बीच में किसी संपति को लेकर हस्तांतरण होता हैं. तो उसे राजस्व रिकोर्ड में नोट कराना आवश्यक होता हैं. इसी प्रक्रिया को दाखिल ख़ारिज के नाम से जाना जाता हैं.

दोस्तों आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले है की जमीन रजिस्ट्री के कितने दिन बाद दाखिल खारिज होता है. तथा दाखिल खारिज कौन करता है और इसके नियम , फायदे लगने वाले खर्चे के बारे में  जानकारी प्रदान करने वाले हैं.

तो आइये हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं.

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अनुक्रम

  • जमीन रजिस्ट्री के कितने दिन बाद दाखिल खारिज होता है
  • दाखिल खारिज कौन करता है
  • दाखिल ख़ारिज का क्या नियम है?
  • दाखिल खारिज कराने में कितना पैसा लगता है
  • दाखिल खारिज में क्या–क्या लगता है / दाखिल ख़ारिज आवेदन कैसे करते है
  • दाखिल ख़ारिज करने के फायदे क्या है
  • दाखिल ख़ारिज से संबंधित विभाग कौन सा है
  • निष्कर्ष

जमीन रजिस्ट्री के कितने दिन बाद दाखिल खारिज होता है

दाखिल ख़ारिज आप ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं. अगर जानकारी के अभाव के कारण आप दाखिल ख़ारिज नही कर पा रहे है. तो तहसील या किसी वकील की मदद भी ले सकते हैं. जमीन रजिस्ट्री के 45 से 90 दिनों के बीच में दाखिल ख़ारिज होता हैं.

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दाखिल खारिज कौन करता है

दाखिल ख़ारिज आपके जिला के जमीन और होल्डिंग क्षेत्र के अधिकारी कर सकते हैं. इसके अलावा आप कोर्ट और आरटीपीएस काउंटर पर जाकर भी दाखिल ख़ारिज करवा सकते हैं. दाखिल ख़ारिज करवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज भी सलंग्न करने होगे.

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दाखिल ख़ारिज का क्या नियम है?

दाखिल ख़ारिज में निम्नलिखित नियम ध्यान में रखे:

  • सबसे पहले आपके हिस्से की जमीन का क्षेत्र निर्धारित करना होगा.
  • आप यह कार्य अंचल अधिकारी या कोर्ट में जाकर कर सकते हैं.
  • आपको दाखिल ख़ारिज करने के लिए दाखिल ख़ारिज फॉर्म या लैंड म्यूटेशन फॉर्म भरना होगा.
  • इसके लिए आप प्रपत्र 1 ख, 2 ख, या 3 ख का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • दाखिल ख़ारिज करने के लिए आपको खाता खेसरा पंजी और संधारित चालू खतियान सलग्न करना होगा.
  • आप प्रपत्र 1 क में याचिका दर्ज कर सकते हैं.

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दाखिल खारिज कराने में कितना पैसा लगता है

दाखिल ख़ारिज कराने में कितना पैसा लगता यह राज्य पर निर्भर करता हैं. लेकिन फिर भी अगर देखा जाए. तो दाखिल ख़ारिज कराने में 2500 से 3000 के करीब खर्चा हो जाता हैं.

दाखिल खारिज कैसे देखा जाता है - daakhil khaarij kaise dekha jaata hai
दाखिल खारिज कैसे देखा जाता है - daakhil khaarij kaise dekha jaata hai

दाखिल खारिज में क्या–क्या लगता है / दाखिल ख़ारिज आवेदन कैसे करते है

दाखिल ख़ारिज कैसे किया जाता है. तथा दाखिल ख़ारिज में क्या-क्या लगता है. इसकी जानकारी हमने नीचे प्रदान की हैं.

  • दाखिल ख़ारिज करने के लिए सबसे पहले आपको जिला की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • इसके बाद आपको अपने अंचल का नाम दर्ज करना होगा.
  • अंचल का नाम दर्ज करने के पश्चात अनुमंडल का नाम लिखना होगा.
  • इसके बाद आपके जिला का नाम लिखना होगा.
  • अब जिनके नाम से याचिका दर्ज है. उनका नाम लिखना होगा.
  • इसके पश्चात आपको अभिभावक का नाम लिखना होगा.
  • इसके बाद आपको ग्राम, थाना और डाक का नाम लिखना होगा.
  • इसके बाद आपको जमीन के अधिकार की जानकारी देनी होगी.
  • इसके पश्चात आप राजस्व थाना और राजस्व ग्राम का नाम लिखे.
  • इसके बाद भूमि की जानकारी देनी होगी. जैसे की भूमि का रकबा, खेसरा संख्या तथा खाता नंबर लिखना होगा.
  • अब आपको अनुलग्न की अनुसूची डालनी होगी.
  • अब आप अपने हस्ताक्षर करके मांगे गए दस्तावेज जमा करे.
  • यह संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद आपकी दाखिल ख़ारिज याचिका दर्ज हो जाएगी.

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दाखिल ख़ारिज करने के फायदे क्या है

दाखिल ख़ारिज करने से आपने जो भूमि खरीदी है. उसका पूरा विवरण गवर्मेंट के पास मौजूद होता हैं. इस वजह से भूमि विवाद काफी हद तक घट जाता हैं. भूमि खरीदने वाले तथा बेचने वाले के बीच आगे जाकर कुछ विवाद उत्पन्न न हो. इसलिए भूमि ख़ारिज करवाने की प्रक्रिया की जाती हैं.

दाखिल ख़ारिज से संबंधित विभाग कौन सा है

दाखिल ख़ारिज से संबंधित विभाग राज्य का भूमि सुधार तथा राजस्व विभाग हैं.

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निष्कर्ष

दोस्तों आज हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताया है की जमीन रजिस्ट्री के कितने दिन बाद दाखिल खारिज होता है. इसके अलावा यह भी बताया की दाखिल खारिज कौन करता है तथा दाखिल ख़ारिज का क्या नियम है. तथा अन्य और भी जानकारी प्रदान की हैं. हम उम्मीद करते है की आज का हमारा यह आर्टिकल आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा.

दोस्तों हम आशा करते है की आपको हमारा यह जमीन रजिस्ट्री के कितने दिन बाद दाखिल खारिज होता है / दाखिल खारिज कौन करता है आर्टिकल अच्छा लगा होगा. धन्यवाद

दाखिल खारिज हुआ या नहीं कैसे चेक करें?

अब राज्य में मौजूद कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को घर बैठे ऑनलाइन http://lrc.bih.nic.in/ इस वेबसाइट पर जाकर बिना किसी की मदत के आसानी से कर सकता है. आप जैसे ही इस ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करते है तो यहाँ आपको दायें साइड में मौजूद ऑनलाइन दाखिल खारिज के ऑपशन पर क्लिक करना होगा.

दाखिल खारिज में अपना नाम कैसे देखें?

दाखिल खारिज का सर्टिफिकेट (Dakhil Kharij certificate) डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट http://upbhulekh.gov.in पर जाना होगा जहाँ खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नक़ल देखें पर क्लिक करना होगा।

दाखिल खारिज कैसे देखें उत्तर प्रदेश?

दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट http://vaad.up.nic.in क्लिक करें। क्लिक करते ही राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश के मुख्य पृष्ठ पर आ जाएगे। नामांतरण दाखिल-खारिज के लिए उप्र राजस्व संहिता की धारा-34 के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें।

ऑनलाइन दाखिल खारिज का वेबसाइट क्या है?

Bihar Land Mutation Online Application (दाखिल ख़ारिज बिहार ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे) Bihar Land Mutation Online के लिए जमीन क्रेता को सबसे पहले Bihar Bhumi Jankari के ऑफिसियल वेबसाइट http://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ पर जाना होगा. जिसका लिंक निचे भी लिंक सेक्शन में दिया गया है.